अजमेर। दीपावली त्यौहार 2026 के अवसर पर जिले में विस्फोटक नियम-2008 के अन्तर्गत केवल ग्रीन आतिशबाजी (पटाखों) की बिक्री के लिए विस्फोटक नियम 2008 के नियम-84 के तहत जारी किए जाने वाले अस्थाई अनुज्ञा पत्र के लिए इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में 29 सितम्बर तक आमंत्रित किए जाएंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार ने बताया कि आवेदन पत्र पर दो रुपए का कोर्ट फीस स्टॉम्प लगाना होगा। आवेदन पत्र के साथ 50 रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न किया जाएगा। शपथ पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध होगा।
आवेदन पत्र दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर, प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साईट प्लान, जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई हुई हो एवं पूर्ण पता मय हस्ताक्षरशुदा एवं अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
गत वर्षों में यदि अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किया गया हो, तो उसकी फोटोप्रतियां संलग्न की जाए। अनुज्ञा पत्र की शर्तों के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर की होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र https://ajmer.rajasthan.gov.in/ से एई-5 प्रारूप में फार्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय तथा अजमेर शहर के लिए एडीएम सिटी कार्यालय में 29 सितम्बर तक सुबह 11 बजे से उपराह्न 4 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
निर्धारित अन्तिम तिथि मंगलवार 29 सितम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्रों पर कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।



