भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में महिला की हत्या के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषी आबिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली जिला अदालत ने दोषी पर कुल 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला बनेड़ा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई हत्या से जुड़ा है।
रात में सोते समय किया था हमला
मामले के अनुसार, 14 जुलाई 2021 को आरोपी आबिद ने गुरगल उर्फ निर्मला पर उस समय धारदार हथियार से हमला कर दिया, जब वह रात में सो रही थी। हमले में महिला की मौत हो गई थी। घटना के दौरान उसकी नातिन भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। प्रकरण में पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों तथा अदालत में हुई सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।
अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आबिद को महिला की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत के इस फैसले के बाद चार साल से अधिक पुराने हत्या के मामले में न्यायिक कार्रवाई का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ।



