एसआईआर पर कलक्टर ने की मीडिया कर्मियों के साथ की चर्चा

अजमेर। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं विभिन्न जिज्ञासाओं के समाधान के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं कलक्टर लोक बन्धु ने शुक्रवार को मीडिया कर्मियों के साथ चर्चा की।

लोकबंधु ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। भारत के संविधान द्वारा मतदाता के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसके अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो। वह व्यक्ति किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। इसके तहत राज्य में अब तक लगभग 70.55 प्रतिशत की भौतिक मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। बीएलओ ऐप के माध्यम से 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 80.24 प्रतिशत एवं 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के 27.30 प्रतिशत निर्वाचकों की मैपिंग की गई है। जबकि ईसीआईनेट पर मतदाताओं की कुल मैपिंग 52.47 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसी अनुपात में जिले में भी कार्य हुआ है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में अजमेर जिले में कुल 15 लाख 7 हजार 499 मतदाता दर्ज है। इनमें से 40 वर्ष से अधिक के 7 लाख 43 हजार 670 मतदाता है। इसमें से 5 लाख 49 हजार 553 मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 73.73 प्रतिशत निर्वाचकों की मैपिंग की गई है। सी प्रकार 40 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले मतदाता के कुल 7 लाख 63 हजार 829 मतदाता है। इनमें से बीएलओ ऐप के माध्यम से 3 लाख 12 हजार 418 मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। 40 वर्ष से कम आयु वर्ग की कुल मैपिंग 40.32 प्रतिशत दर्ज की गई है। अब तक कुल 8 लाख 61 हजार 971 मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। ईसीआईनेट पर मैपिंग वाले मतदाताओं का प्रतिशत 56.85 है।

बैठक में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे है। इनमें मतदाता के वर्तमान मतदाता सूची में दर्शाए गए आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान एवं लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। इसके पास मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी।

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in के सिटिजन सेन्टर कॉर्नर से मतदाता सूचियों देखी जा सकती है। पूर्व में की गई एसआईआर के सम्पूर्ण भारतवर्ष के डाटा वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर उपलब्ध कराए गए है। यहां मतदाता 2002 की राजस्थान की मतदाता सूची एवं अन्य राज्यों की सूचियाँ भी देख सकते हैं। बीएलओ भरे हुए परिगणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एईआरओ) को जमा कराएंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाएंगे तथा उन्हें परिगणना प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे। इसे मतदाता अपने स्तर पर ऑनलाईन भी कर सकते है।

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई भी दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता परिगणना चरण के दौरान नहीं होगी। परिगणना प्रपत्र जमा कराने वाले समस्त मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल होंगे। गणना पूर्ण होने के पश्चात विगत एसआईआर से मिलान या लिंकिंग नहीं होने वाले मतदाताओं को ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाकर पात्रता की जांच की जाएगी। इसी के आधार पर पात्र नागरिकों के नाम अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही अपात्र पाए गए व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर मतदाता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) के पास अपील कर सकते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण में राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों की विशेष भूमिका है। सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट शीघ्र नियुक्त करना चाहिए। इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित भी किया जाएगा। बीएलए मतदाताओं तक विशेष गहन पुनरीक्षण की जानकारी पहुंचाने, जनजागरण करने एवं मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहयोग देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बीएलए प्रतिदिन 50 परिगणना प्रपत्र प्रमाणित कर बीएलओ को जमा करवा सकते है।

उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा। ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए अनुपस्थित, स्थानान्तरित, मृत एवं डुप्लिकेट नामों की सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके बाद नागरिक अपने नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान एवं लिंक से वंचित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे।

निर्वाचक के रूप में उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सांकेतिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अंतिम एसआईआर से पहले उनके पूर्व निवास का पता लगाने के लिए सुनवाई होगी। ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा दावों एवं आपत्तियों को प्राप्त कर उन पर निर्णय लिया जाएगा। कोई भी मतदाता अथवा बीएलए दावा एवं आपत्ति दर्ज कर सकता है।

लोकबंधु ने बताया कि जिले में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही विशेष रूप से वृद्ध, दिव्यांग, बीमार एवं वंचित वर्गों की सहायता के लिए वॉलिन्टियर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। ये मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने में सहयोग करेंगे।

उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक परिगणना प्रपत्र संबंधी चरण चलेगा। इस दौरान बीएलओ के माध्यम से परिगणना प्रपत्र वितरित कर पुनः प्राप्त किए जाएंगे। इनके आधार पर ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा। इसके पश्चात आगामी 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियों के संबंध में कार्य किया जाएगा। 9 दिसम्बर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस जारी करने के उपरांत सुनवाई एवं सत्यापन का कार्य होगा। दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया के उपरांत 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

एसआईआर रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित

अजमेर विधानसभा क्षेत्र के जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर, विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं बीएलओ का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) रिफ्रेशर प्रशिक्षण रीट कार्यालय सभागार में शुक्रवार से आरंभ हुआ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थानीय निकाय विभाग उपनिदेशक सना सिद्दीकी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योति ककवानी, प्रशासनिक अधिकारी सतीश सैनी, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर चंद्र शेखर सहित जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर, विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं बीएलओ उपस्थित रहे।

समस्त अधिकारियों को पीपीटी के माध्यम से एसआईआर की नई गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से बताया। कार्यशाला में गणना प्रपत्र की दो प्रतियों को मतदाताओं से भरवा कर प्राप्त करना है और मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण रूप से करवाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। उन्हें फील्ड में जाकर नियमानुसार कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। इस प्रशिक्षण का टेस्टीमोनियल मीना शर्मा द्वारा फ़िल्माया गया।