नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने रेलगाड़ियों और स्टेशन परिसरों में बिकने वाले ‘रेल नीर’ और अन्य अधिकृत ब्रांडों के बोतल बंद पेयजल की दरों में प्रति बोतल एक रूपये की कमी के निर्देश दिए हैं। संशोधित दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी।
रेलवे बोर्ड की ओर से शनिवार को जारी कॉमर्शियल परिपत्र के अनुसार रेल नीर ब्रांड पेयजल की एक लीटर के बोतल की अधिकतम कीमत 15 रुपये की जगह 14 रूपये और 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 10 रुपए की जगह नौ रुपये कर दी गई है।
रेलगाड़ियों और रेलवे परिसरों में आईआरसीटीसी तथा रेल विभाग द्वारा अधिकृत अन्य ब्रांड के बोतलबंद पानी पर भी यही दरें लागू होंगी। यह परिपत्र रेलवे के सभी महाप्रबंधकों और इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रेषित कर दिए गए हैं।
यह निर्णय वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कमी के प्रभावी होने के मद्देनजर लिया गया है। इस तरह रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर बिकने वाले पानी का दाम करीब 7 से दस प्रतशत सस्ता होगा।