नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सोमवार दिल्ली पुलिस के एक पूर्व उप-निरीक्षक को रिश्वत मांगने के जुर्म में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी उप निरीक्षक जगमाल सिंह देशवाल पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। देशवाल उस समय दिल्ली यातायात पुलिस के नांगलोई क्षेत्र में तैनात था। सीबीआई ने आठ फरवरी 2022 को आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र वाले इलाके से ट्रकों के प्रवेश और आवाजाही की अनुमति देने के लिए शिकायतकर्ता से 24,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी।
सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को शिकायतकर्ता से 24,000 रुपए की अवैध रिश्वत की राशि मांगते और स्वीकार करते रंगे हाथों पकड़ लिया था। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने जगमाल सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और तदनुसार सजा सुनाई।



