पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

0

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा की दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा पर उनके खिलाफ कई पासपोर्ट रखने के आरोप लगाने का मामला दर्ज है।

खेड़ा ने रविवार को शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की।
इससे पहले, गत 10 अप्रैल को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खेड़ा को एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत देते हुए और उन्हें संबंधित अदालत में जाने की अनुमति दी। यह याचिका हैदराबाद में दायर की गई थी, जहां खेड़ा का निवास बताया गया था। इसके बाद, असम पुलिस ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और तब इस जमानत पर रोक लग गई।

गत 17 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने खेड़ा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर उच्चतम न्यायालय की लगी गई रोक को हटाने की मांग की थी। कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास तीन पासपोर्ट हैं।