अजमेर। कन्ज्यूमर केयर अभियान के अन्तर्गत सोमवार को 11 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही कर 36 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
जिला रसद अधिकारी नीरज कुमार जैन ने बताया कि दिपावली के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री नहीं करने इत्यादि की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा सोमवार को अजमेर में जांच दलों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किए गए।
प्रथम निरीक्षण दल में भावना दयाल सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामले विभाग, अतुल कुमार बड़ाया प्रवर्तन निरीक्षक शामिल रहे। द्वितीय निरीक्षण दल में सुनीता शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, जितेन्द्र सचदेवा निरीक्षक विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामले विभाग, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक शामिल रहे।
उन्होंने बताया कि कन्ज्यूमर केयर अभियान के जांच दल द्वारा 11 प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया गया। इनमें अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार 36 हजार रूपए जुर्माना राशि आरोपित की गई। इनमें द्वारका प्रसाद हलवाई पर 2500 रूपए, अशोक स्वीट्स पर 4500 रूपए, कमलेश स्वीट्स पर एक हजार रूपए, ममता स्वीट्स एण्ड बैंकर्स पर 2500 रूपए, राघव स्वीट्स पर 2 हजार रुपए, राजा बैकर्स पर 15 हजार रूपए, मॉर्डन प्रोविजन स्टोर पर 500 रुपए, वंदना स्टोर पर 2 हजार रूपए, रामकृष्ण स्टोर पर 4 हजार रूपए तथा कमल प्रोविजन स्टोर पर 2 हजार रूपए का जुर्माना आरोपित किया गया। इसी प्रकार राम प्रकाश स्टोर को नोटिस जारी किया गया।
उन्होंने बताया कि खुदरा व्यापारी खुला सामान नहीं बेचें। किसी भी खाद्य सामग्री के पैकेट में उसके निर्माता का नाम एवं पता, निर्माण तथा अवसान की तारीख, उसकी मात्रा अथवा वजन, उसको बनाने में काम में लिए गए उत्पाद की सूची, मूल्य इत्यादि का अंकन आवश्यक है।