मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड अर्जी पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में गड़बड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की रिमांड अर्जी पर विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश एमके नागपाल ने दोनों पक्षाें की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सीबीआई ने उन्हें पांच दिन की हिरासत में दिये जाने का विशेष अदालत से किया अनुरोध किया। सीबीआई के वकील ने कहा कि आबकारी घोटाले में साजिश बहुत सुनियोजित और गाेपनीय तरीके से रची गई।

सिसोदिया की ओर से उनके वकील ने रिमांड की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि यदि कोई कुछ कहने की इच्छा न रखता हो तो यह गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता।

सिसोदिया को 1510 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया था। सीबीआई ने कल आठ घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उन्हें आज रिमांड के लिए दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। इस बीच, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया काे गिरफ्तार किये जाने के खिलाफ राजधानी में कई जगह प्रदर्शन किए।