मुंबई में नशीले पदार्थों की तस्करी गिरोह की सरगना कायनात शेख अरेस्ट

मुंबई। मुंबई पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी तंत्र को चलाने वाली मास्टरमाइंड 26 वर्षीय कायनात शेख को गिरफ्तार कर लिया है।

इसके साथ ही पुलिस ने पहली बार मादक पदार्थों से जुड़े मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) को भी लागू किया है। बांद्रा की एंटी-नारकोटिक सेल ने कायनात को दहिसर स्थित उसके बहन के घर से गिरफ्तार किया। कायनात की गिरफ्तारी से पहले उसके भतीजे अदनान शेख की गिरफ्तारी हुई थी।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कायनात और अदनान पुलिस से बचते हुए ‘पोर्टर’ के माध्यम से मेफेड्रोन (एमडी) को छोटी-छोटी मात्रा में ग्राहकों तक पहुंचा रहे थे।
अधिकारियों का कहना है कि कायनात की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भगोड़े अपराधी ज़मीर अहमद अंसारी के बारे में पता लगाने में मदद मिल सकती है। जमीर उर्फ जमीर बोका कथित तौर पर शहर में मादक पदार्थों का एक बड़ा तंत्र चलाता है।

पुलिस के मुताबिक कायनात के पति जब्बार कुरैशी को कुछ महीने पहले ही 500 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया गया था और वह अभी जेल में है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही कायनात कथित तौर पर न केवल गिरोह का संचालन अदनान की मदद से कर रही थी, बल्कि उसने गिरोह को और फैलाया भी था। इस गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ जब अदनान को लगभग दो करोड़ रुपए के मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

आरंभ में एंटी नारकोटिक सेल ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8 (सी) और 12 (सी) की धारा के तहत मामले को दर्ज किया था और 766 ग्राम एमडी को जब्त कर लिया था। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति के बाद मकोका के विभिन्न धाराओं के तहत मामले को दर्ज किया था।

उल्लेखनीय है कि पहली बार मुंबई पुलिस के इतिहास में मकोका को मादक पदार्थों की जब्ती से जुडे़ मामले में लागू किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी की मांग पर विधानसभा में नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में भी मकोका के प्रावधानों को लागू किए जाने की घोषणा की थी।