नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशधारकों के लिए भविष्य निधि जमा से ऑटो सैटलमेंट के माध्यम से अग्रिम राशि निकालने की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी है।
ईपीएफओ के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि कोविड काल के दौरान एक लाख रुपए तक के अग्रिम दावे के लिए ऑटो सेंटलमेंट की सुविधा शुरू की गई थी जिसे अब पांच लाख रुपए तक बढा दिया गया है। इससे लाखों अंशधारकों को लाभ होगा। ईपीएफओ ने सबसे पहले कोविड-19 महामारी के दौरान सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता के लिए यह सुविधा आरंभ की थी। बाद में इसे बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसी आवश्यकता के लिए बढ़ा दिया गया है।
हाल में ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को तेज़, पारदर्शी और जन अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। इनमें अपने ग्राहक को जानो, त्रुटि सुधार की प्रक्रिया को सरल बनाना आदि शामिल है। इसके अलावा अंशधारक को अपने प्रोफाइल सुधार के लिए नियोक्ता और ईपीएफओ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
सूत्रों अनुसार यह प्रक्रिया बिना किसी मानव संलिप्तता के तेज़ी और पारदर्शिता के साथ दावा निपटाती है।
वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट के ज़रिए रिकॉर्ड 2.34 करोड़ अग्रिम दावे निपटाये हैं जो कि पिछले वर्ष 2023-24 के 89.52 लाख दावों की तुलना में 161 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में जहां 31 प्रतिशत अग्रिम दावे ऑटो सेटलमेंट से निपटाए गए थे। वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 59 प्रतिशत हो गया।
आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के शुरुआती ढाई महीनों में ही ईपीएफओ ने 76.52 लाख दावे ऑटो सेटलमेंट से निपटाए हैं, जो अब तक के सभी अग्रिम दावे का 70 प्रतिशत हैं।