गाजियाबाद। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आरसीबी) और उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज यश दयाल पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत यौन शोषण, शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और शादी का झूठा वादा कर धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।
गाजियाबाद की एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में दयाल के साथ उसके पांच साल के रिश्ते का जिक्र है। उसके अनुसार क्रिकेटर ने उसे गुमराह करके यह विश्वास दिलाया कि वह उनसे शादी करेंगे और यहां तक कि उसे अपने परिवार से भी मिलवाया, जिन्होंने कथित तौर पर उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। उसका दावा है कि इस कृत्य ने उसके विश्वास को और गहरा कर दिया और वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो गई।
एफआईआर में लिखा है कि पिछले पांच सालों से शिकायतकर्ता क्रिकेटर के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने शादी का झूठा वादा करके उसका भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया। धोखे का एहसास होने पर उसने विरोध किया, जिसके बाद उसे शारीरिक हिंसा और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ा।
शिकायतकर्ता ने दयाल पर वित्तीय शोषण का भी आरोप लगाया है और खुलासा किया है कि उसने अन्य महिलाओं के साथ भी इसी तरह के संबंध बनाए रखे। 14 जून को महिला हेल्पलाइन (181) से संपर्क करने के बावजूद, उसका दावा है कि स्थानीय पुलिस ने शुरू में कार्रवाई नहीं की। अब, उसने हस्तक्षेप की मांग करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क किया है।
अपने दावों का समर्थन करते हुए उसने चैट रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, वीडियो कॉल और तस्वीरों सहित डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उसने मामले की त्वरित और पारदर्शी जांच की मांग की है। बीएनएस की धारा 69 धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त यौन गतिविधि से संबंधित है जैसे शादी या नौकरी का वादा और दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। इस रिपोर्ट के अनुसार यश दयाल या उनके प्रतिनिधियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।