जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के चर्चित मामले में आरोपी शिक्षक और उसके सहयोगी को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं।
पोक्सो न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012), जयपुर जिला के न्यायाधीश डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी अफजल खान निवासी ड्योडी फुलेरा एवं सहयोगी आरोपी रामस्वरूप निवासी लक्ष्मीपुरा जोबनेर को मुख्य आरोपी की मदद करने और साजिश में शामिल रहने के अपराध में दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई।
न्यायालय ने अफजल खान पर 2.75 लाख तथा रामस्वरुप पर एक लाख 75 हजार रुपए के जुर्माना भी लगाया।
जयपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर ग्रामीण जिले के जोबनेर थाना क्षेत्र में दो जनवरी 2024 को शिक्षक अफजल खान द्वारा नाबालिग छात्रा का अपहरण और बार-बार दुष्कर्म करने का अत्यंत गंभीर प्रकरण सामने आया था।
मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर महानिदेशक पुलिस की विशेष अनुशंसा पर राज्य सरकार के आदेशानुसार वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर सिंह किशनावत को सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी के लिए विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था। जिन्होंने अदालत में अचूक विधिक पैरवी कर दरिंदगी के मुल्जिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाया।



