जयपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जयपुर के विशेष अदालत ने झुंझुनूं जिले के मलसीसर तहसील कार्यालय में तत्कालीन रीडर को रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए गुरुवार को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने तत्कालीन रीडर एवं कनिष्ठ लिपिक मनीष कुमार (40) को रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए उस पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मामले के अनुसार एसीबी ने 23 जुलाई 2014 को मनीष कुमार को चार हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।



