केरल हाई कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड के कामकाज को निलंबित किया

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कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड के कामकाज को निलंबित करने का अंतरिम आदेश जारी किया है।

भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई के उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता शॉन जॉर्ज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया। अदालत ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार किया कि वर्तमान केरल वक्फ बोर्ड का गठन केंद्रीय वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि मौजूदा केरल वक्फ बोर्ड केंद्रीय वक्फ अधिनियम के अनुरूप नहीं था। हालांकि सरकार ने वक्फ अधिनियम की धारा 14 के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद का समय तय किया है। तब तक वक्फ बोर्ड की प्रशासनिक जिम्मेदारियां वक्फ मामलों के प्रभारी राज्य सरकार के विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा संभाली जाएंगी। इस अंतरिम आदेश के साथ, मामले की अगली सुनवाई तक मौजूदा केरल वक्फ बोर्ड के कामकाज को स्थगित रखा गया है।

जॉर्ज ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वक्फ बोर्ड का गठन और कामकाज पूरी तरह से केंद्रीय वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हो।

अधिवक्ता ने कहा कि यह आदेश राज्य में वक्फ संस्थानों के वैधानिक अनुपालन और कानूनी प्रशासन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संतोष मैथ्यू पेश हुए।