भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेने के आरोपी तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) को गुरुवार को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशिष्ट न्यायाधीश पवन कुमार सिंघल ने अभियुक्त तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक कालूराम कहार को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार एसीबी के दल ने 25 जुलाई 2014 को जहाजपुर थाने में पदस्थ तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक कालूराम कहार को एक हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
खेत में कार्य करते समय करंट लगने से किसान की मौत
भीलवाड़ा जिले के फूलियाकलां कस्बे में खेत पर कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुदाराम मंगलवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे ज्वार की फसल में पानी देने के लिए खेत पर गया था। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा, तो परिजन उन्हें ढूंढते हुए खेत पर पहुंचे। वहां दुदाराम खेत में अचेत अवस्था में मिला।
परिजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फूलियाकलां लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।



