रिजर्व बैंक ने बढ़ाई 2000 रुपए के नोट जमा करने की अवधि

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रचलन से वापस लिए गए दो हज़ार रुपए के 14 हजार करोड़ मूल्य के बैंक नोट के जमा नहीं कराए जाने के मद्देनजर इस नोट को जमा करने या बदलने की अवधि सात दिन बढ़ाकर सात अक्टूबर 2023 कर दी है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि दो हजार रूपए के बैंक नोट को जमा कराने या बदलने की शनिवार को अंतिम तिथि थी लेकिन कल तक 14 हजार करोड़ मूल्य के बैंक नोट न तो जमा किए गए और न ही बदले गए। इसके मद्देनजर तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दो हज़ार रुपए के बैंक नोट वैद्य मुद्रा बनी रहेगी और आठ अक्टूबर से इन नोटों को जमा कराने या बदलने के लिए इनको रिजर्व बैंक की 19 क्षेत्रीय शाखाओं में जाना होगा।

उसने कहा कि 29 मई 2023 को जब दो हजार रुपए के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लिया गया था तब 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य के बैंक नोट प्रचलन में थे। आज यानी 30 सितंबर तक इन नोटों को जमा कराने या बदलने की तिथि दी गई थी। गत 29 सितंबर तक 3.42 लाख करोड़ रुपए के नोट ही जमा कराए गए या बदले गए जो प्रचलित नोट का 96 प्रतिशत है। अभी भी चार प्रतिशत नोट प्रचलन में है।

उसने कहा कि लोगों से इन नोटों को सात अक्टूबर 2023 तक जमा कराने या बदलने की अपील की गई है। इसके बाद न तो ये नोट बदले जाएंगे या जमा लिए जाएंगे। चूंकि निकासी प्रक्रिया के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है और एक समीक्षा के आधार पर दो हज़र रुपए के बैंक नोटों को जमा या विनिमय करने की वर्तमान व्यवस्था को सात अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आठ अक्टूबर से प्रभावी दो हज़ार रुपए के बैंक नोटों को जमा या विनिमय करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

बैंक शाखाओं में जमा या विनिमय बंद कर दिया जाएगा। व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक दो हज़ार रुपए के बैंक नोटों का आदान-प्रदान जारी रखा जा सकता है।

व्यक्ति या संस्थाएं भारत में अपने बैंक खातों में किसी भी राशि के क्रेडिट के लिए 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में दो हज़ार रुपए के बैंक नोट जमा कर सकते हैं। देश के भीतर से व्यक्ति या संस्थाएं भारत में अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी को संबोधित करते हुए डाक के माध्यम से दो हज़ार रुपए के बैंक नोट भी भेज सकते हैं।

ऐसा विनिमय या क्रेडिट प्रासंगिक आरबीआई या सरकारी नियमों, वैध पहचान दस्तावेजों की प्रस्तुति और आरबीआई द्वारा उचित समझे जाने वाले उचित परिश्रम के अधीन होगा। अदालतें, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या जांच कार्यवाही या प्रवर्तन में शामिल कोई भी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण, आवश्यकता पड़ने पर, बिना किसी सीमा के 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी दो हज़ार रुपए के बैंकनोट जमा या विनिमय कर सकता है। आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में दो हज़ार रुपए के बैंक नोटों को जमा या विनिमय करने की उपरोक्त सुविधा अगली सूचना तक उपलब्ध रहेगी।