संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले के न्यायालय एएसजे/एसपीजे/पाक्सो एक्ट न्यायाधीश कृष्ण कुमार पंचम ने नाबालिग से दुष्कर्म व जबरन गर्भपात कराने के आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि 27 जून 2023 अभियुक्त वीरेन्द्र यादव निवासी धौरहरा थाना धनघटा के विरुद्ध पीड़िता की मां ने उसकी नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने व जबरन गर्भपात कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अन्य धाराओं सहित पाक्सो एक्ट पंजीकृत करवाया था। मामले में वीरेन्द्र यादव को न्यायालय में दोष सिद्ध किया गया।
उन्होने बताया कि अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गई कारावास की अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर सम्पूर्ण राशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।