अलवर। राजस्थान में अलवर के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) न्यायालय ने एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए मृत्यु होने तक के कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश जघेंद्र अग्रवाल ने अभियुक्त संजय को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 38 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। इस मामले में कुल तीन आरोपी थे। इनमें से एक को दोषी मानकर सजा सुनाई जा चुकी है, दूसरे आरोपी को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है, जिसका मामला विचाराधीन है। तीसरा आरोपी अब भी फरार है।
मामले के अनुसार अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र में 23 दिसम्बर 2024 की रात को अभियुक्त संजय और दो अन्य आरोपी देशी कट्टे से डरा धमकाकर किशोरी को अगवा करके ले गए और उन्होंने एक खेत में सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे दूसरी जगह ले गए जहां फिर तीनों ने उससे दुष्कर्म किया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी संजय को गिरफ्तार किया था।



