झुंझुनूं में बालिका से रेप करने के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

झुंझुनूं। राजस्थान में झुंझुनू के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने एक बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए गुरुवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त दीपक को 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार झुंझुनू जिले के मण्डेला थाना क्षेत्र में 22 फरवरी 2023 को जब पीड़िता के पिता खेत में काम कर रहे थे और मां दवाई लेने गई थी, उसी दौरान अभियुक्त दीपक पीड़िता के घर पहुंच गया और उसे बहला फुसला कर जोहड़ की ओर ले गया जहां उससे जबरन दुष्कर्म किया।