बांदा में 11 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को 11 वर्षीया बालिका के साथ जबरन कुकर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक शिव पूजन सिंह पटेल ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के अहार गांव के निबिहा पुरवा में एक पड़ोसी युवक द्वारा 13 मई वर्ष 2023 को यह कुकर्म की घटना उस समय हुई जब किशोरी शौच क्रिया के लिए घर के बाहर गई हुई थी। जहां हुकुम चंद्र नामक युवक ने 11 वर्षीया किशोरी को मारपीट कर उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर घटना को अंजाम दिया गया।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद पीड़िता के पिता ने मुकदमा पंजीकृत कराया। सूचना के बाद पुलिस ने पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण कराकर आरोपी हुकुम चंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 9 अगस्त 2023 को न्यायालय में आरोप पर दाखिल किया। जहां अभियोजन पक्ष ने 8 साक्ष्य पेश किए।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्र की अदालत ने पक्ष- विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म की घटना के आरोपी युवक हुकुम चंद्र को दोषी ठहराते 20 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।