हनुमानगढ़ में किशोरी से रेप करने के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़ के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को मंगलवार का दोँषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त रणजीत उर्फ राजू को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उसे पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार पीलीबंगा थाना क्षेत्र में मार्च 2021 में अभियुक्त रणजीत ने किशाेरी से दुष्कर्म किया।