भीलवाड़ा में किशोरी से रेप करने के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराध बाल से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो-1) बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्त जाहिद मोहम्मद उर्फ मोतिया को किशोरी को विभिन्न शहरों में ले जाकर दुष्कर्म करन का दोषी मानते हुए उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार गुलाब पुरा थाना क्षेत्र में नवम्बर 2024 में अभियुक्त जाहिर मोहम्मद किशोरी को जबरन अलग शहरों में ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

अफीम की तस्करी करने के दोषियों को 10-10स वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा की एक अदालत ने अफीम की तस्करी करने के दो आरोपियों को बुधवार को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार वाजा ने अभियुक्त दीपक नागदा और विष्णु नागदा, निवासी रेवली देवली जिला नीमच, मध्यप्रदेश को अफीम की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो अक्टूबर 2016 को अभियुक्त दीपक नागदा और विष्णु नागदा को कार में दो किलो 700 अफीम ले जाते पकड़ा था।