भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा की एक अदालत ने एक युवती का शारीरिक शोषण करने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त राहुल चारण को युवती काे डरा धमकाकर शारीरिक शोषण करने का दोषी मानते हुए उस पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार वर्ष 2018 में अभियुक्त राहुल चारण ने पीड़िता को कानूनी मदद का झांसा देकर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसका यौन शोषण किया। उसके अश्लील वीडियो बनाकर उससे धन ऐंठा।
दो तस्करों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास
भीलवाड़ा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मादक पदार्थाें की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार वाजा ने अभियुक्त सलमान खां (24) और राकेश खारोल (30) को अफीम डोडा पोस्त की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उन पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी करके एक वाहन से 420 किलो अफीम डाेडा पोस्त बरामद करके दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।



