अलवर में मूकबधिर किशोरी से रेप के दोषी को मृत्यु होने तक का कारावास

अलवर। राजस्थान में अलवर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय (संख्या दो) ने मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बुधवार को मृत्यु होने तक के कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश शिल्पा समीर ने अभियुक्त अशोक को मूक बधिर किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में 15 नवम्बर 2022 को मूक बधिर पीड़िता अपने घर अकेली सो रही थी, उसी दौरान अशोक उसके घर में जबरन घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद करके उससे दुष्कर्म किया।
न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत दो लाख रुपए प्रतिकर दिलवाए जाने के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर को अनुशंसा की है।