मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच केस में 2 साल की सजा

मऊ। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट न्यायाधीश डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह ने सुबह ही बाहुबली स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी व उनके एक सहयोगी मंसूर अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया था। दोषी करार देने के साथ ही दोनों लोगों को पुलिस द्वारा अभिरक्षा में ले लिया गया।

विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए अब्बास अंसारी को दो साल की कैद व अलग-अलग धाराओं से जोड़े गए कुल रकम 11 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई गई वहीं विधायक अब्बास अंसारी के इलेक्शन एजेंट व सहयोगी मंसूर अंसारी को 120बी के तहत छह माह की सजा और एक हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान मऊ सदर विधानसभा सीट से सुभासपा-सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी तीन मार्च 2022 की शाम नगर क्षेत्र के पहाड़पूरा मैदान में चुनावी जनसभा संबोधित कर रहे थे। सम्बोधन के दौरान मंच से उन्होंने कहा कि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव के बाद रोक कर सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सपा अध्यक्ष से कह रखा है कि सपा सरकार बनने के बाद किसी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सबको यही रखकर हिसाब किताब किया जाएगा।

इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसआई गंगाराम बिंद के तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97 / 22 धारा 506 171 च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने विवेचना में मामले में धारा 506 171 एफ 186 189 153 ए 120 बी भादवि में सदर विधायक अब्बास अंसारी व मंसूर अंसारी निवासी पुरानी कचहरी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश हुए थे।