हाईकोर्ट ने सांसद हनुमान बेनीवाल के विधायक आवास खाली पर लगाई रोक

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सांसद हनुमान बेनीवाल के जयपुर स्थित विधायक आवास खाली कराने के मामले में बड़़ी राहत देते हुए संपदा अधिकारी के यहां चल रही कार्रवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी।

न्यायाधीश समीर जैन की एकलपीठ ने बेनीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, संपदा अधिकारी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया हैं। बेनीवाल ने याचिका दायर करके संपदा अधिकारी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा है कि आवास खाली कराने की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालन नहीं हो रहा है। याचिका में यह भी आरोप लगाया कि कई अन्य लोग भी पद पर नहीं रहते हुए सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बेनीवाल को राहत देने के साथ ही मामले में राज्य सरकार से अन्य मामलों की जानकारी मांगी है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि अन्य कौन-कौन से पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं, जो पद सांसद विधायक नहीं होने के बावजूद सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके दो सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

विदित हो कि राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में बेनीवाल को करीब दो वर्ष पहले विधानसभा के के पास बने विधायक आवास में फ्लैट संख्या ए-तीन- 703 आवंटित हुआ था। बेनीवाल के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने पर सरकार ने जून में विधायक आवास खाली कराने के लिए संपदा अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया।