ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रकिया में बदलाव, 1 जून से लागू

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है।

मंत्रालय ने इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में कहा है कि नए नियम एक जून से लागू होंगे। नए नियमों को सरल बनाया गया है ताकि लाइसेंस हासिल करने में लोगों को दिक्कत ना हो। नये नियम के तहत लाईसेंस लेने के लिए आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है।

सरकार ने कहा है कि आवेदकों को अब आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट देने की बजाय मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूलों में ही टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आवेदक इन स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उन्हें प्रमाण पत्र आरटीओ में दिखाना होगा और फिर परीक्षण दिए बिना वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे।

मंत्रालय ने कहा है कि बिना लाइसेंस के कार चलाने पर जुर्माना 2,000 तक हो सकता है। नाबालिगों के मामले को गंभीर दंडनीय बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए 25,000 का जुर्माना और माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जाएगा।

वाहनों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचने के लिए मंत्रालय ने 9,000 पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और अन्य वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों को बढ़ाने की योजना बनाई है। ये उपाय वाहन प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों अपनाने को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत किया है।