Home Breaking जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू के पास 4जी मोबाइल !

जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू के पास 4जी मोबाइल !

0
जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू के पास 4जी मोबाइल !
4G mobile recovered from asaram bapu in Jodhpur jail, police has seized
asaram bapu in Jodhpur jail
4G mobile recovered from asaram bapu in Jodhpur jail, police has seized

जोधपुर। एक नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में पिछले करीब तीन साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम के पास 4जी सुविधा वाला मोबाइल होने का संदेह जताया जा रहा है।

गुरूवार को जेल में एक कैदी से मारपीट की घटना के बाद जेल प्रशासन हरकत में आया और जेल के सभी बैरकों की तलाशी ली गई।

सूत्रों का कहना है कि तलाशी के दौरान जेल में बंद आसाराम के पास एक मोबाइल मिला। जेल प्रशासन इस मामले में चुप है और कोई जानकारी नहीं दे रहा जबकि जेल अधीक्षक इन दिनों जिले से बाहर हैं।

बैरकों की तलाशी के बाद जेल प्रशसान के अधिकारियों की एक आपात बैठक भी बुलाई गई। उल्लेखनीय है कि आसाराम को जेल में कई सुविधाएं देने की पहले भी कई बार सूचनाएं आ चुकी है।

हालांकि जेल प्रशासन हर बार इन आरोपों को नकारता आ रहा है और अब मोबाइल मिलने की बात से भी इनकार कर रहा है।

जोधपुर जेल में कैदियों के बीच मारपीट, एक गंभीर घायल

जोधपुर की सेंट्रल जेल में एक बार फिर दाग लग गया है। जेल में बंद एक कैदी मारपीट में घायल हो गया। मामला आईपीसी की धारा 323 का लगने पर रातानाडा पुलिस ने घायल कैदी के बयान लिए हैं। बयान के आधार पर अन्य धारा जोड़ी जा सकती है। फिलहाल प्रकरण रातानाडा पुलिस के समक्ष पहुंचा है।

सेंट्रल जेल में बैरक नंबर सात में बादशाह नामक कैदी के साथ मारपीट हो गई। मारपीट में उसके चोटें आई है। उसका जेल डिस्पेंसरी में इलाज करवाया गया है। बताया गया है यह कैदी हिस्ट्रीशीटर है और पहले भी वह कैदियों के साथ झगड़ा कर चुका है।

झगड़े में दो अन्य कैदियों सुनील और हरिराम का नाम भी सामने आया है। बुधवार रात को भी उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। उस समय जेल प्रहरियों ने उन्हें अलग कर दिया था। कैदियों के झगड़े के बाद जेल प्रशासन हरकत में आया।

रातानाडा पुलिस ने बताया कि प्रकरण जेल प्रशासन की तरफ से मिला है। इसमें धारा 323 के तहत मामला दर्ज करने करने का कहा गया मगर इसमें प्रकरण दर्ज होने से इंकार किए जाने पर पुलिस घायल बंदी के बयान ले रही है। इसके बयान के आधार पर अन्य धारा जोडक़र प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा।