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महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास - Sabguru News
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महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
man gets life term for murdering woman in dhamtari chhattisgarh
man gets life term for murdering woman in dhamtari chhattisgarh
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धमतरी। गांव की महिलाओं के साथ खेत में रोपाई करने गई महिला की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को आरोप सिद्ध पाये जाने पर माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुरूद थाना के ग्राम कातलबोड़ निवासी लुकेश साहू पिता बुधुराम साहू उम्र 27 वर्ष का गांव के ही एक महिला के साथ शारीरिक संबंध चल रहा था।

8 जुलाई 2015 को वह तालाब खार में गांव की महिलाओं के साथ रोपाई कार्य करने गई हुई थी। जहां लुकेश साहू पहुंचा। उसने गाली गलौज करते हुए शांति बाई पति नरेन्द्र साहू उम्र 36 वर्ष का बाल पकडक़र खीचते हुए फेरहा साहू के खेत में ले जाकर उसे खेत के डेढ़ फीट गहरे पानी में डूबा दिया। जिससे शांति बाई की मौत हो गई।

वहीं बीच बचाव करने पहुंची महिला मुन्नी बाई, हीरा बाई, नीलू धु्रव के साथ मारपीट भी किया। इतना ही नहीं हीराबाई, पेमीन बाई, भोजबाई, आसोबाई को जान से मारने की धमकी दी।

मामले में प्रार्थी रेमन दीवान की रिपोर्ट पर कुरूद पुलिस ने आरोपी लुकेश साहू के खिलाफ  धारा 302, 323, 506, 324 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।

माननीय अपर सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप ने मामले के सभी गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पर लगे आरोप का सिद्ध होना पाया।

माननीय न्यायालय ने लुकेश साहू को आरोपित धारा 302 में आजीवन कारावास और 100 रूपये जुर्माना, धारा 232 (तीन बार) में 3-3 माह कठिन कारावास और 100-100 रूपये जुर्माना तथा धारा 506 में 1 वर्ष कठिन कारावास और 100 रूपये के जुर्माना से दंडित किया है।

जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर क्रमश: तीन तीन माह पृथक से कठिन कारावास भुगताने का आदेश दिया गया है। वहीं तीनों सारभूत सजाएं साथ-साथ भुगतायी जावेंगी।