Home UP Allahabad हाईकोर्ट ने ऑन लाइन शापिंग कंपनियों को दी बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने ऑन लाइन शापिंग कंपनियों को दी बड़ी राहत

0
हाईकोर्ट ने ऑन लाइन शापिंग कंपनियों को दी बड़ी राहत
Allahabad High Court gives relief to online shopping companies
Allahabad High Court gives relief to online shopping companies
Allahabad High Court gives relief to online shopping companies

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर आॅनलाइन शापिंग कंपनियों को बड़ी राहत दी है।

ई-काम कूरियर कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वाणिज्य कर विभाग द्वारा उनके खिलाफ जारी सीजर की कार्यवाही आदेश को चुनौती दी थी।

याचिका दाखिल कर इस कूरियर कंपनी ने कहा था कि वाणिज्य कर विभाग को इस प्रकार की जब्ती कार्यवाही करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने कूरियर कंपनी की इस याचिका पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी की गयी जब्ती (सीजर) की कार्रवाई आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश कोर्ट ने ई.-काम कूरियर की याचिका पर पारित किया है।

कोर्ट ने कहा है कि कैश आन डिलेवरी पर वैट से छूट मिलेगी। कोर्ट के इस आदेश से आॅनलाइन शापिंग कंपनियों को बड़ी राहत मिली है।