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हिरण शिकार मामले के प्रार्थना पत्र पर फैसला 23 को

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हिरण शिकार मामले के प्रार्थना पत्र पर फैसला 23 को

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जोधपुर। बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में दायर अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को भी फैसला नहीं सुनाया जा सका। गुरुवार को बहस के बाद 23 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

कांकाणी शिकार प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने गत सुनवाई के दौरान बहस करने और न्यायिक दृष्टांत पेश करने के लिए समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने उन्हें सोलह मार्च तक का समय प्रदान किया था।

एक मार्च को इस मामले में फाइनल आर्गुमेंट शुरू होने से पूर्व अभियोजन पक्ष ने एक अर्जी पेश कर मौके से बरामद दो काले हिरणों का पहली बार पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नारायण प्रसाद नेपालिया के खिलाफ दर्ज मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने को आवेदन किया था।

वहीं इस मामले से जुड़े सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम व सोनाली बेन्द्रे के वकीलों ने फाइनल आर्गुमेंट के लिए तैयार होने की बात कही थी।

गुरुवार को इस प्रार्थना पत्र पर एक बार फिर अंतिम बहस की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) ने इस बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा और आगामी सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख दी है।