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जेटली मानहानि केस : केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

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जेटली मानहानि केस : केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
blow to kejriwal as Supreme Court refuses to stay trial in defamation case filed by arun Jaitley
arvind kejriwal
blow to kejriwal as Supreme Court refuses to stay trial in defamation case filed by arun Jaitley

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की मानहानि की याचिका पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।

कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मामले चलते रहेंगे। गौरतलब है कि केजरीवाल के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है।

जस्टिस पीसी घोष की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह बताता हो कि सिविल और आपराधिक मामले एक साथ नहीं चल सकते। ऐसा भी नहीं है कि अगर हाईकोर्ट किसी सिविल मामले में कोई आदेश सुनाता है तो उसका असर निचली अदालत में चल रहे आपराधिक केस पर पड़ेगा।

केजरीवाल की ओर से पेश वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर दोनों केस एक साथ चलेंगे तो केस में दोहरा कानून इस्तेमाल करना होगा। अगर हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है तो निचली अदालत उस फैसले से प्रभावित होगी, इसलिए पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

डीडीसीए में घोटाले के आरोप लगाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में अरुण जेटली ने आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है जिस पर सुनवाई चल रही है। इसपर रोक लगाने के लिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

केजरीवाल इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

अरुण जेटली ने दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल मानहानि का मामला भी दाखिल किया है। केजरीवाल ने कहा था कि आपराधिक और सिविल केस साथ-साथ नहीं चल सकते। दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल केस चल रहा है इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले पर रोक लगनी चाहिए।