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रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टियों की जमानत याचिका खारिज

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रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टियों की जमानत याचिका खारिज
Ryan trustees move Punjab and Haryana HC for anticipatory bail
bombay high court rejects Ryan School trustee's anticipatory transit bail plea
bombay high court rejects Ryan School trustee’s anticipatory transit bail plea

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन न्यायालय ने शुक्रवार शाम पांच बजे तक ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर सशर्त अंतरिम रोक लगा दी है।

न्यायाधीश ए.एस गडकरी ने रेयान के ट्रस्टियों ऑगस्टाइन एफ पिंटो, उनकी पत्नी एवं पुत्र रेयान को गुरुवार रात नौ बजे तक अपने पासपोर्ट मुंबई पुलिस को सुपूर्द करने के आदेश दिए हैं, ऐसा न करने पर गिरफ्तारी पर लगे अंतरिम रोक को हटा लिया जाएगा।

रेयान के ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक सात वर्षीय मासूम प्रद्युम्न हत्या मामले के संबंध में ट्रस्टी हरियाणा की उचित अदालत में जा सकें।

उल्लेखनीय है कि रेयान के ट्रस्टियों ने हरियाणा पुलिस की गिरफ्तारी के डर से सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।