Home Headlines युवती का रेप करने वाले विकलांग आरोपी की जमानत नामंजूर

युवती का रेप करने वाले विकलांग आरोपी की जमानत नामंजूर

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युवती का रेप करने वाले विकलांग आरोपी की जमानत नामंजूर
court refuses bail plea of disabled accused of raping a woman in udaipur
court refuses bail plea of disabled accused of raping a woman in udaipur
court refuses bail plea of disabled accused of raping a woman in udaipur

उदयपुर। युवती को डरा-धमका कर मोटरसाइकिल पर बिठा कर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले विकलांग आरोपी की अदालत ने जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।

प्रकरण के अनुसार पुरोहितों की मादड़ी क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने इसी वर्ष 20 मार्च को प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पुरोहितों की मादड़ी निवासी भैरूलाल पुत्र अम्बालाल खटीक ने उसे मोबाइल पर फोन कर मादड़ी रोड नम्बर एक पर सुबह साढ़े सात से आठ बजे के बीच बुलाया।

वहां से वह उसे जबरन डरा-धमका कर मोटरसाइकिल पर बिठाकर निम्बाहेड़ा जेल ले गया, वहां से निम्बाहेड़ा से बड़ीसादड़ी, भीण्डर, अडिंदा, कुराबड़, जगत होते हुए झामेश्वर रोड़ पर लाया।

इसके बाद सडक़ किनारे मोटरसाइकिल पर मुझे घसीटते हुए जंगल में ले गया जहां मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया और शाम को मादड़ी रोड़ नम्बर तीन पर छोड़ दिया और जाते समय धमकी देकर गया कि किसी को बताया तो जान से मार देगा।

इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे विकलांग आरोपी भैरूलाल खटीक की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। न्यायालय (विशेष न्यायालय यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र कच्छवाह ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।