Home UP Agra भाई-भाभी और 4 बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा, मिली सजा ए मौत

भाई-भाभी और 4 बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा, मिली सजा ए मौत

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भाई-भाभी और 4 बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा, मिली सजा ए मौत
death sentence for man convicted of killing six of a family in agra
death sentence for man convicted of killing six of a family in agra
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आगरा। आगरा में 5 साल पहले एक ऐसी घटना हुई, जिसने आगरा वालों का दिल दहला दिया। एक बीघा जमीन के लिए अछनेरा के तुरकिया गांव में 9 मई 2012 को नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर भाई-भाभी और उनके चार मासूम बच्चों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया।

इस मामले को मुख्य आरोपी गंभीर सिंह को न्यायालय ने सजा-ए-मौत दी है। वहीं दूसरे आरोपी का केस अभी जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। थाना अछनेरा के गांव तुरकिया के फौजी शिव सिंह के तीन बेटों में सबसे बड़ा सत्यभान, दूसरे नंबर का गंभीर, सबसे छोटा कान्हा थे। एक बेटी है गायत्री।

शिव सिंह की कुल चार बीघा जमीन थी। तीन भाइयों के हिस्से में एक एक बीघा आ रही थी। सत्यभान की शादी हुई थी। गंभीर और कान्हा अविवाहित थे। सत्यभान और गंभीर ने घर के विवाद में 2006 में अपनी मां की हत्या कर दी थी। इसमें दोनों जेल गए थे।

सत्यभान की जमानत पहले हो गई थी। गंभीर की बाद में। गंभीर को जेल में रहते पैसे की जरूरत हुई तो सत्यभान ने उसकी मदद की। इसके बदले उसकी एक बीघा जमीन रख ली। जेल से छूटने पर गंभीर ने जमीन वापस मांगी। सत्यभान ने देने से मना कर दिया।

जिसके बाद गंभीर सिंह ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर अपने बड़े भाई सत्यभान (35), उसकी पत्नी पुष्पा (30), बेटे कन्हैया (पांच), बेटी आरती (चार), गुडि़या (तीन ) और प्रिया (दो) को बेहोश किया था। इसके बाद उसके दोस्त ने कटार से एक एक कर उनके गले काटे। गंभीर ने सभी को कुल्हाड़ी से काट डाला था।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि सत्यभान ने गंभीर की एक बीघा जमीन हड़प ली थी। इसी को हासिल करने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। सामूहिक हत्याकांड की रिपोर्ट सत्यभान के अरदाया गांव निवासी साले महावीर ने गंभीर, उसकी बहन गायत्री और नाबालिग दोस्त के खिलाफ नामजद दर्ज कराई थी।

केस एडीजे दिनेश कुमार शर्मा की अदालत में चला। गंभीर ने पुलिस को बताया था कि उसका दोस्त एक एक कर सभी के गले कटार से काटता गया। वह सभी को कुल्हाड़ी से काटता रहा। बेहोशी के चलते उनकी चीख नहीं निकली। जिस कमरे में खून किया, उसका फर्श खून से रंग गया था। दीवारों पर खून के छींटे थे। छत तक खून की छींटें पहुंची थीं।

जो जहां सो रहा था, उसे वहीं पर काट दिया गया था। इस मामले को मुख्य आरोपी गंभीर सिंह को न्यायालय ने सजा-ए-मौत दी है। वहीं दूसरे आरोपी का केस अभी जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।

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