Home Delhi नगर निगम चुनाव में VVPAT EVMs के इस्तेमाल की याचिका खारिज

नगर निगम चुनाव में VVPAT EVMs के इस्तेमाल की याचिका खारिज

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नगर निगम चुनाव में VVPAT EVMs के इस्तेमाल की याचिका खारिज
delhi high court rejects AAP Plea for VVPAT EVMs in MCD polls
delhi high court rejects AAP Plea for VVPAT EVMs in MCD polls
delhi high court rejects AAP Plea for VVPAT EVMs in MCD polls

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की 23 अप्रैल को होने वाले नगर निगम चुनाव में कागजी रसीद वाली द्वितीय पीढ़ी की ईवीएमों के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायाधीश ए.के. पाठक ने आप की याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस तरह का निर्देश देना संभव नहीं होगा, क्योंकि यह चुनावी प्रक्रिया में दखलंदाजी होगी। यह याचिका खारिज की जाती है।

आप और इसके उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर हुसैन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव में वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) वाली द्वितीय पीढ़ी की ईवीएम के इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की थी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका चुनाव टालने के लिए दायर की गई थी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

वीवीपैट ईवीएम से जुड़ा रहता है और इससे कागजी रसीद निकलती है, जिससे मतदाता को पता चल सकेगा कि उसका वोट सही पड़ा है। आप और कांग्रेस ने कहा है कि बिना वीवीपैट वाले ईवीएमों से छेड़छाड़ की जा सकती है।