Home Haryana Ambala चौटाला की पैरोल अर्जी पर हाईकोर्ट ने मांगा दिल्ली सरकार से जवाब

चौटाला की पैरोल अर्जी पर हाईकोर्ट ने मांगा दिल्ली सरकार से जवाब

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चौटाला की पैरोल अर्जी पर हाईकोर्ट ने मांगा दिल्ली सरकार से जवाब
Delhi High Court seeks government's reply on n Chautalas' parole plea
Delhi High Court seeks government's reply on n Chautalas' parole plea
Delhi High Court seeks government’s reply on n Chautalas’ parole plea

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा भुगत रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला के इलाज के लिए पैरोल अर्जी पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

न्यायाधीश प्रतिभा रानी ने दिल्ली सरकार से कहा कि पिता एवं पुत्र की अतिरिक्त अर्जी पर 29 जनवरी से पहले स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पिता पुत्र की अपील पिछले साल तीन अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

शुरुआत में 82 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पोलियो से ग्रस्त पैरों के उपचार के लिए 60 दिन की पैरोल मांगी थी। अब अजय ने भी इलाज और सामाजिक रिश्ते बनाए रखने के लिए 12 सप्ताह की पैरोल का अनुरोध किया है।

पिता एवं पुत्र के वकील अमित साहनी ने कहा कि दोनों को अपने परिवार में एक शादी में शामिल होना है जो फरवरी के महीने में है। अमित साहनी ने कहा कि इस शादी में धार्मिक रस्मों को पूरा करने के लिए दोनों की उपस्थिति आवश्यक है।

जानकारी हो कि चौटाला और 53 अन्य दोषियों को 16 जनवरी, 2013 को निचली अदालत ने हरियाणा में 2000 में 3206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले का दोषी ठहराया था। इस मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया है।