Home Delhi आप सरकार को निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का हक नहीं : कोर्ट

आप सरकार को निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का हक नहीं : कोर्ट

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आप सरकार को निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का हक नहीं : कोर्ट
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को बडी राहत देते हुए नर्सरी दाखिला में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा बरकरार रहेगा। मामले की अगली सुनवाई आगामी 18 अप्रेल को होगी।

दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है। न्यायाधीश मनमोहन ने गुरूवार को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के 6 जनवरी को जारी सर्कुलर पर अंतिम रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिसमें सरकार ने मैनेजमेंट कोटा सहित 62 मानदंडों को समाप्त कर दिया था।

न्यायालय ने कहा कि सरकार के मैनेजमेंट कोटा खत्म करने संबंधी सर्कुलर में 2007 के उपराज्यपाल के आदेश की अनदेखी की है। सरकार ने ​अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गत 6 जनवरी को मैनेजमेंट कोटा सहित तमाम तरह के कोटा खत्म करने का आदेश जारी किया था।

इसे उपराज्यपाल नजीब जंग की अनुमति नहीं मिली थी। न्यायालय ने कहा कि सरकार निजी स्कूलों में रिश्वत लेने के खिलाफ कार्रवाई करे। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था।

केजरीवाल सरकार के इस आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों ने गत 16 जनवरी को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। स्कूलों ने सरकार के आदेश को नियम विरूद्ध और उनकी स्वायत्ता पर हमला करार दिया था।

निजी स्कूलों के वकील वेदांत वर्मा ने न्यायालय में कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को ही आदेश दे सकती है। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह बच्चों को अच्छी सुलभ कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करेगी।

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