Home Breaking नोटबंदी पर केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

नोटबंदी पर केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

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नोटबंदी पर केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
demonetisation : Supreme Court refuses to stay proceeding to transfer all cases to one court
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ हाईकोर्टों में लंबित याचिकाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

हाईकोर्टों में दायर याचिकाओं के ट्रांसफर की केंद्र की 12 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है जिन्होंने हाईकोर्टों में याचिकाएं दायर कर रखी है। अब इस मामले पर कोर्ट दो दिसंबर को सुनवाई करेगा।

ये 12 याचिकाएं 7 हाईकोर्टों में लंबित हैं। सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि दस दिनों में लोगों ने दस लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा किए हैं।

रोहतगी ने कहा कि ये सामान्य नियम है कि कैश ट्रांजैक्शन जीडीपी का चार फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन भारत में ये 12 फीसदी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नोटबंदी सफल रही है।

इसका उद्देश्य लोगों को मनी ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल मोड अपनाने के लिए प्रेरित करना है और कैश ट्रांजैक्शन 8 फीसदी तक नीचे लाना है। नोटबंदी से ब्याज दरें भी कम होंगी।

अटार्नी जनरल ने कहा कि केंद्र ने एक कमिटी बनाई है जो देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर स्थिति की जमीनी हकीकत जानेगी।