Home Headlines गाजीपुर : दहेज हत्या के दोषी पति और सास-ससुर को उम्रकैद

गाजीपुर : दहेज हत्या के दोषी पति और सास-ससुर को उम्रकैद

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गाजीपुर : दहेज हत्या के दोषी पति और सास-ससुर को उम्रकैद
dowry death : husband and in laws sentenced for life for killing woman
dowry death : husband and in laws sentenced for life for killing woman
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गाजीपुर। यूपी में गाजीपुर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति तथा सास-ससुर मुसाफिर को उम्र कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार खानपुर थाना क्षेत्र के अलमपुर निवासी रामदुलार यादव की पुत्री कविता की शादी 18 मई 2011 को मौधा अड़ारे गांव निवासी सुजीत यादव के साथ हुई थी। उसके बाद से ही सुजीत, उसकी मां मालती देवी और पिता मुसाफिर उसे दहेज में एक लाख रुपये लाने के लिये प्रताड़ित कर रहे थे।

आरोप है कि 19 अप्रेल 2014 को कविता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी थी। कविता के पिता रामदुलार यादव ने कहा था कि उसकी पुत्री ने मरने से दो दिन पहले बताया था कि उसका पति सुजीत, सास, ससुर तथा जमुना यादव नामक रिश्तेदार उसे दहेज में एक लाख रुपया देने की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे।

अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट चंद्रगुप्त की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पति, सास तथा ससुर को कल दहेज हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। चौथे आरोपी जमुना यादव को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।