Home Business GST लागू होने से छोटे होटलों और ढाबों में भोजन होगा सस्ता

GST लागू होने से छोटे होटलों और ढाबों में भोजन होगा सस्ता

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GST लागू होने से छोटे होटलों और ढाबों में भोजन होगा सस्ता
eating at small hotels and restaurants likely to get cheaper once GST kicks
eating at small hotels and restaurants likely to get cheaper once GST kicks
eating at small hotels and restaurants likely to get cheaper once GST kicks

नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के पास होने के बाद अब छोटे होटल और रेस्टोंरेंट में खाना पीना सस्ता हो सकता है।

शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी कर प्रणाली से जुड़े दो अहम विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी गई है। जीएसटी पास होने के बाद से अब किसी होटल या ढाबे में खाने पर आपको मौजूदा सर्विस टैक्स की तुलना में सिर्फ एक तिहाई ही जीएसटी देना होगा।

हालांकि अभी सर्विस टैक्स की दर 15 फीसदी है। जो रेस्टोरेंट की बिल राशि के 40 फीसदी पर लगता है। केंद्र और राज्यों ने किसानों को जीएसटी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट देने का फैसला किया है।

जीएसटी काउंसिल ने 50 लाख रुपए तक सालाना टर्नओवर वाले छोटे होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए जीएसटी की दर 5 फीसदी तय करने को मंजूरी दी है।

अगर किसी रेस्टोरेंट में 1,000 रुपए का बिल बनता है तो सर्विस टैक्स 60 रुपए बनता है। यदि इसी फॉर्मूले के मुताबिक 5 फीसदी जीएसटी लगा तो आपको 40 रुपए की बचत होगी। क्योंकि जीएसटी की राशि 20 रुपए ही बनेगी।