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GST : गोल्ड पर 3 फीसदी, बीड़ी पर 28 फीसदी TAX

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GST : गोल्ड पर 3 फीसदी, बीड़ी पर 28 फीसदी TAX
GST Council fixes tax rates for gold, textiles, footwear, bidi
GST Council fixes tax rates for gold, textiles, footwear, bidi
GST Council fixes tax rates for gold, textiles, footwear, bidi

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर के तहत सोना पर 3 फीसदी और बीड़ी पर 28 फीसदी कर वसूला जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को जीएसटी परिषद की बैठक खत्म होने पर यह जानकारी दी।

इसके साथ ही जीएसटी परिषद ने सभी सामानों और सेवाओं को जीएसटी के चार स्लैब के अंतर्गत रखने का कार्य पूरा कर लिया।

वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक के बाद संवाददातों से कहा कि सोना पर वर्तमान में 1 फीसदी उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा 1 फीसदी वैट लगाया जाता है।

इन दरों को ध्यान में रखते हुए परिषद ने काफी विचार-विमर्श के बाद सोना और सोने के जेवरों पर सर्वसम्मति से 3 फीसदी कर लगाने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा अपरिष्कृत हीरे पर 0.25 फीसदी का मामूली कर लगाया गया है, ताकि लेन-देन का हिसाब रखा जा सके।

वहीं, बीड़ी पत्तों या ‘तेंदू’ पर 18 फीसदी कर लगाया गया है, जबकि बीड़ी पर 28 फीसदी कर लगाया गया है।

जेटली ने कहा कि बीड़ी या बीड़ी पत्तों पर कोई उपकर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सिगरेट पर उपकर लगेगा।

जीएसटी में 500 रुपए से कम कीमत के जूता-चप्पलों पर 5 फीसदी तथा इससे अधिक कीमत के जूता-चप्पलों पर 18 फीसदी कर लगाया गया है।

मंत्री ने कहा कि निर्मित कपड़े जिनकी कीमत 1,000 रुपए से कम होगी, उस पर 5 फीसदी कर लगेगा।