Home Madhya Pradesh Gwalior अश्लील फोटो खींचने के मामले में महिला को 3 साल की सजा

अश्लील फोटो खींचने के मामले में महिला को 3 साल की सजा

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अश्लील फोटो खींचने के मामले में महिला को 3 साल की सजा
woman gets 3 year jail for possessing child pornographic
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ग्वालियर। विशेष न्यायालय एससी व एसटी अधिनियम ने नाबालिग को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले जाने तथा अश्लील फोटो खींचने वाली महिला को तीन साल की सजा सुनाई है। महिला पर अलग-अलग धाराओं में 7 हजार का अर्थदंड भी लगा है।

शीला जाटव नामक महिला पर एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप लगा है। तिघरा रोड पर दिनेश कुशवाह के साथ मिलकर उसने नाबालिग को नशीली दवाई खिलाई और उसके बाद अश्लील फोटो खींच लिए।

बाद में उसे वह फोटो दिखाए गए, जिसकी शिकायत जनकगंज थाने में दर्ज कराई। विशेष कोर्ट में चालान पेश किया गया। विशेष कोर्ट ने फोटो खींचने पर शीला को तीन साल की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में 7 हजार जुर्माना लगाया है।

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