Home Rajasthan Jaipur कांग्रेस नेता मिर्धा के बेटे के अपहरण में शामिल आरोपी को उम्रकैद

कांग्रेस नेता मिर्धा के बेटे के अपहरण में शामिल आरोपी को उम्रकैद

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कांग्रेस नेता मिर्धा के बेटे के अपहरण में शामिल आरोपी को उम्रकैद
Haraink Singh sentenced to life term on kidnap case
Haraink Singh sentenced to life term on kidnap case
Haraink Singh sentenced to life term on kidnap case

जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस के कद्दावर नेता रामनिवास मिर्धा के बेटे राजेन्द्र मिर्धा के अपहरण में शामिल आरोपी हरनेक सिंह को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई एडीजे-3 अदालत में चल रही थी। हरनेक सिंह को जज प्रमोद मालिक ने सजा सुनाई।

आपको बता दें कि कोर्ट ने हरनेक सिंह को गुरुवार को दोषी करार दिया था। करीब 22 साल तक चली कानून प्रक्रिया के बाद राजेन्द्र मिर्धा अपहरण कांड मामले में गुरुवार को शहर की एडीजे-3 अदालत ने हरनेक सिंह को दोषी करार दिया था।

जज प्रमोद मलिक ने फैसला सुनाते हुए आरोपी हरनेक सिंह को तीनों मामलों में दोषी माना था। वहीं, अदालत ने हरनेक सिंह की सजा का भी ऐलान कर दिया है और उम्रकैद सुनाई।