Home Delhi अभिषेक वर्मा, जगदीश टाइटलर की याचिका हाईकोर्ट में खारिज

अभिषेक वर्मा, जगदीश टाइटलर की याचिका हाईकोर्ट में खारिज

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अभिषेक वर्मा, जगदीश टाइटलर की याचिका हाईकोर्ट में खारिज
HC dismisses Jagdish Tytler's plea in corruption case
HC dismisses Jagdish Tytler's plea in corruption case
HC dismisses Jagdish Tytler’s plea in corruption case

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा और कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की भ्रष्टाचार के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस आशुतोष कुमार ने दोनों की याचिका खारिज कर दी।

दोनों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक फर्जी लेटरहेड पर पत्र लिखने के मामले में आरोप तय किया है। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420,471,511 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8 के तहत सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था।

दोनों पर जेडटीई टेलीकॉम नामक कंपनी के अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी कर पचास लाख रुपए ठगने का आरोप है। दोनों ने तत्कालीन गृहराज्यमंत्री अजय माकन के फर्जी लेटरहेड के जरिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर जेडटीई टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों के वीजा के मामले को हल करवाने का भरोसा दिया था।