Home Headlines हिंगोनिया गौशाला से गायों को बाहर भेजने पर हाईकोर्ट की रोक

हिंगोनिया गौशाला से गायों को बाहर भेजने पर हाईकोर्ट की रोक

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हिंगोनिया गौशाला से गायों को बाहर भेजने पर हाईकोर्ट की रोक
rajasthan High Court jaipur
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जयपुर। हिंगोनिया गौशाला से गायों की लगातार मौतों के बाद कुछ गायों को अन्य गौशालाओं में भेजने को बाहर भेजने पर राजस्थान हाईकोर्ट रोक से गौशाला प्रशासन के कामकाज पर अंगुली उठने लगी है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि गायों स्थानान्तरित करने से पहले कोर्ट की अनुमति ली जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चाहे गौशाला किसी को भी संचालन के लिए दे, लेकिन इसकी जमीन पर स्वामित्व नगर निगम का ही रहेगा।

गौशाला की मौतों के मामले में चल रही सुनवाई के तहत कोर्ट में एसीबी, एसओजी, सरकार व कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पेश की गई थी। इन रिपोर्टो पर कोर्ट अगली तारीख को सुनवाई करेगा।

कोर्ट में ड्रोन से की गई गौशाला की वीडियोग्राफी भी दिखाई गई। गौशाला की हालत पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारी गलती रही कि हमने पहले इस मामले में सख्ती नहीं दिखाई। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।