Home Breaking दिलीप की पत्नी काव्या माधवन को अग्रिम जमानत की जरूरत नहीं : केरल हाईकोर्ट

दिलीप की पत्नी काव्या माधवन को अग्रिम जमानत की जरूरत नहीं : केरल हाईकोर्ट

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दिलीप की पत्नी काव्या माधवन को अग्रिम जमानत की जरूरत नहीं : केरल हाईकोर्ट
Kerala High Court actor Dileep's wife Kavya Madhavan does not need anticipatory bail in actress abduction case
Kerala High Court actor Dileep's wife Kavya Madhavan does not need anticipatory bail in actress abduction case
Kerala High Court actor Dileep’s wife Kavya Madhavan does not need anticipatory bail in actress abduction case

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अभिनेता दिलीप की पत्नी अभिनेत्री काव्या माधवन को अग्रिम जमानत याचिका की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद अभियोजन पक्ष ने कहा है कि वह अपहरण के मामले में संदिग्ध नहीं हैं।

अदालत ने काव्या के इस मामले को यह कहते हुए बंद कर दिया कि वह इस मामले में संदिग्ध नहीं हैं, ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत की कोई जरूरत नहीं है।

इस बीच, अदालत ने कहा कि दिलीप के करीबी सहयोगी अभिनेता नादिर शाह की अग्रिम जमानत पर 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

पुलिस ने कहा कि अब तक काव्या के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें पूछताछ के लिए पेश होना पड़ सकता है, क्योंकि इस मामले की जांच अभी भी चल रही है।

काव्या को यह राहत उस समय मिली जब मलयालम अभिनेत्री के अपहरण की साजिश में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए उनके पति दिलीप की पांचवीं जमानत याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है।

दिलीप से दो बार पूछताछ की गई थी और 10 जुलाई को दूसरे दौर की पूछताछ के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। शाह से दो बार पूछताछ की गई और काव्या माधवन से एक बार पूछताछ की गई। इन दोनों ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

अभिनेत्री का अपहरण फरवरी को त्रिशूर से कोच्चि जाने वाले रास्ते पर किया गया था। अभिनेत्री को दो घंटों तक जबरन घुमाया गया और कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के बाद अभिनेता-निर्देशक लाल के घर के सामने फेंक दिया गया जहां से पुलिस को इसकी जानकारी दी गई।

मुख्य आरोपी पुल्सर सुनी और उसके सहयोगियों को एक सप्ताह बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से पूछताछ के बाद दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया।