Home Karnataka Bengaluru एचडी कुमारस्वामी को खनन मामले में नहीं मिली अग्रिम जमानत

एचडी कुमारस्वामी को खनन मामले में नहीं मिली अग्रिम जमानत

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एचडी कुमारस्वामी को खनन मामले में नहीं मिली अग्रिम जमानत
HD Kumaraswamy denied anticipatory bail in mining case
HD Kumaraswamy denied anticipatory bail in mining case
HD Kumaraswamy denied anticipatory bail in mining case

बेंगलुरू। कर्नाटक की विशेष लोकायुक्त अदालत ने मंगलवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी.कुमारस्वामी को खनन मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले में कुमारस्वामी पर कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है।

जनता दल (सेक्युलर) के विधायक कुमारस्वामी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मेरी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने वकील की सलाह माननी है। मेरे अगले कदम पर मेरा वकील फैसला करेगा।

विशेष लोकायुक्त (लोकपाल) अदालत ने जनताकाल खनन मामले में कुमारस्वामी को 17 मई को सात दिनों की अंतरिम जमानत दी थी।

कुमारस्वामी पर अपने पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार तथा अवैध मंजूरी देने का आरोप है, जब वह साल 2006-07 में जद (एस)-भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में राज्य के मुख्यमंत्री थे।

उन्होंने कहा कि वे 12 साल पुराना मामला उठा रहे हैं। यह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है।

राज्य के प्रधान राजस्व सचिव गंगाराम बदेरिया को इसी मामले में 15 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें तीन जून को जमानत मिल गई थी।

इस बीच, भाजपा के पूर्व मंत्री जी.जनार्दन रेड्डी मंगलवार को लोकायुक्त के विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश हुए।

रेड्डी ने आरोप लगाया है कि कुमारस्वामी तथा उनके परिवार ने विभिन्न खनन कंपनियों से 150 करोड़ रुपए की रिश्वत ली।

कुमारस्वामी ने कहा कि एसआईटी ने जनार्दन रेड्डी को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा। रेड्डी उस कथित भ्रष्टाचार के सौदे का दस्तावेज आखिर कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, जो हुआ ही नहीं है? मैं पाक-साफ निकल जाऊंगा।