Home Madhya Pradesh Gwalior कोर्ट ने पूछा शादी के लिए जमानत किस कानून में दी जाए

कोर्ट ने पूछा शादी के लिए जमानत किस कानून में दी जाए

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कोर्ट ने पूछा शादी के लिए जमानत किस कानून में दी जाए
कोई ऐसा कानून बताओ, जिसमें शादी के लिए रिहा करना जरूरी
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कोर्ट ने पूछा शादी के लिए जमानत किस कानून में दी जाए

ग्वालियर। हाईकोर्ट से पीएमटी कांड के आरोपी हरिनारायण सिंह राजपूत को राहत नहीं मिल सकी है। जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिए कि ऐसा कोई कानून बताओ, जिसमें किसी की शादी है तो उसे जमानत देना अनिवार्य है।
20 अप्रैल को इसकी जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की जाएगी। हरिनारायण की शादी 21 अप्रैल को तय हुई है। 20 अप्रैल को उसका मंडप है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश निवासी हरिनारायण राजपूत पीएमटी कांड में दलाली करने के आरोप में सेंट्रल जेल ग्वालियर में बंद है। 21 अप्रैल की उसकी शादी है और झांसी बारात लेकर जाना है। शादी के लिए उसने दो महीने की अंतरिम जमानत मांगी है।
शादी के लिए उसकी मंगेतर रमा राजपूत भी हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर चुकी है। उसकी जमानत पर बहस हुई। रमा के पिता हरि सिंह राजपूत कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि शादी की तारीख 6 महीने पहले फिक्स हो चुकी थी। शादी की सारी तैयारियां हो गईं हैं।
शादी के लिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। शासकीय अधिवक्ता प्रबल प्रताप सिंह सोलंकी ने कोर्ट को बताया कि हरिनारायण छह महीने से जेल में बंद है। जो व्यक्ति जेल में है उसकी शादी तय करना गलत है, क्योंकि शादी के फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते हैं।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा है कि कोई ऐसा कानून बताओ, जिसमें शादी के लिए रिहा करना जरूरी है। 20 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी।

 

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