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चेन्नई सुपरकिंग्स को राहत नहीं, याचिका खारिज

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चेन्नई सुपरकिंग्स को राहत नहीं, याचिका खारिज
madras high court rejects india cement petition seeking relief on chennai super kings two year suspension
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चेन्नई। आईपीएल सट्टेबाजी मामले में दो साल के लिए क्रिकेट से निलंबित पूर्व चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स को बड़ा झटका देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट लिमिटेड (सीएसकेसीएल) को अंतरिम राहत देने की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

सुप्रीमकोर्ट ने सट्टेबाजी मामले की जांच के लिए पूर्व जस्टिस आर एम लोढा के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी जिसने अपने फैसले में चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीमों को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।

इसके बाद इस फैसले पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और जस्टिस टीएस शिवागननम की दो सदस्यीय खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 23 सितंबर तक टाल दी जब इसके गुण-दोष पर भी सुनवाई होगी।

इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर होगा।

बीसीसीआई की कार्यकारी समिति की बैठक कोलकाता में 28 अगस्त को होगी जिसमें प्रतिबंधित राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के मसले पर भी चर्चा की जाएगी क्योंकि दोनों टीमों के अधिकारी गुरुनाथ मेयप्पन और राज कुंद्रा आईपीएल-6 के दौरान सट्टेबाजी में संलिप्त पाए गए थे।